PMEGP Loan Yojana ऋण के तहत उन लोगों को बिजनेस लोन सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, जो लोग खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं। हालांकि, इस योजना से बिजनेस लोन लेने की शर्त यह भी है की व्यक्ति जितना रकम बिजनेस लोन के तौर पर लेना चाहता है, उस पूरी रकम का 10% तक खुद लगाना होता है।

माना mahesh को अपना बिजनेस शुरु करना है। mahesh ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपया, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया

 Mahesh को 10 लाख तक का बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए खुद 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपया खुद से लगाना होगा। इस तरह व्यक्ति को बिजनेस लोन की कुल राशि का 90% तक धन पीएमईजीपी योजना के तहत बिजनेस लोन के रुप में मिल सकता है। 

 Mahesh को 10 लाख तक का बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए खुद 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपया खुद से लगाना होगा। इस तरह व्यक्ति को बिजनेस लोन की कुल राशि का 90% तक धन पीएमईजीपी योजना के तहत बिजनेस लोन के रुप में मिल सकता है। 

PMEGP योजना के तहत 2020 तक 14 लाख नया रोजगार सृजन करने की बात गई थी। इसके लिए 2,327 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

PMEGP योजना के तहत 2020 तक 14 लाख नया रोजगार सृजन करने की बात गई थी। इसके लिए 2,327 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

PM  रोजगार योजना के तहत सर्विस सेक्टर में बिजनेस शुरु करने के लिए 25 लाख और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में

बिजनेस शुरु करने के लिए 15 लाख रुपये तक बिजनेस लोन देने का प्रावधान किया गया है। 

अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं और आपको बिजनेस के लिए रकम की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की मदद से बहुत कम पूंजी से कारोबार शुरू कर सकते हैं। 

PM रोजगार योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति।  अभ्यार्थी पढ़ा लिखा हो- कागजी पढ़ाई 8वीं से अधिक की मान्य होती है। 8वीं या 8वीं से अधिक चाहें कितना भी अधिक पढ़ा – लिखा होने पर मान्य किया जाता है

PM रोजगार योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

10 लाख से अधिक वाली मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की इकाई स्थापित करने के लिए तथा 5 लाख रुपये से अधिक का सर्विस सेक्टर का बिजनेस शुरु करने के लिए अभ्यार्थी का बीपीएक श्रेणी का होना अनिवार्य होता है

PM रोजगार योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

वह सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) जिन्हें किसी और योजना का लाभ न मिला हो, वह भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होते हैं